लखनऊ यूनिवर्सिटी (Lucknow University) में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने टाइमिंग को लेकर सख्त रुख अपना लिया है और अब देर से आने या जल्दी निकलने वाले स्टाफ पर सीधी कार्रवाई होगी। कुलसचिव कार्यालय की तरफ से जारी किए गए ऑफिशियल ऑर्डर के मुताबिक, कैंपस के तमाम डिपार्टमेंट्स, ऑफिसेज और छात्रावासों में तैनात कर्मचारी लगातार तय समय का पालन नहीं कर रहे थे। कोई देर से आ रहा था तो कोई तय समय से पहले ही निकल जा रहा था, जिसकी शिकायतें लगातार मिल रही थीं।

इसी को देखते हुए वाइस चांसलर (VC) के आदेश पर कुलसचिव कार्यालय ने नया नियम लागू कर दिया है। इस ऑर्डर के अनुसार, अगर कोई कर्मचारी ऑफिस टाइम से 15 मिनट लेट आता है या 15 मिनट पहले निकल जाता है, तो उसे हाफ लीव (Half Leave) मान लिया जाएगा। यानी अब मिनट-मिनट का हिसाब रखा जाएगा।
महीने में सिर्फ 2 बार ही मिलेगी राहत
नए नियम में सबसे अहम बात यह है कि एक महीने में कोई भी कर्मचारी सिर्फ दो बार ही लेट आने या जल्दी जाने की छूट ले सकता है। अगर कोई कर्मचारी इससे ज्यादा बार लेट आता है या पहले निकलता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई (Disciplinary Action) की जाएगी। इतना ही नहीं, हर दो बार देर से आने या जल्दी जाने पर एक दिन की कैजुअल लीव (Casual Leave) या अर्जित अवकाश (Earned Leave) भी काट ली जाएगी।
सभी विभागाध्यक्षों को दी गई सख्त हिदायत
कुलसचिव कार्यालय ने साफ कहा है कि यह आदेश वीसी के निर्देश पर जारी किया गया है और इसका पालन पूरी सख्ती से कराया जाना चाहिए। सभी संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, समन्वयक, निदेशक और इंचार्ज को जिम्मेदारी दी गई है कि वे खुद अपने स्तर पर स्टाफ की अटेंडेंस चेक करें और उसी हिसाब से लीव एडजस्ट करके कुलसचिव कार्यालय को सूचित करें। कंप्यूटर सेंटर को भी निर्देश दिए गए हैं कि बायोमेट्रिक मशीन (Biometric Machine) में 15 मिनट लेट आने या पहले जाने पर उपस्थिति दर्ज न हो, इसका तुरंत प्रभाव से इंतजाम किया जाए।
पिछले तीन महीने का डेटा भी होगा चेक
इसी सिलसिले में एक और सर्कुलर जारी करते हुए यूनिवर्सिटी ने सभी विभागों से अप्रैल, मई और जून 2026 महीने की बायोमेट्रिक अटेंडेंस डिटेल्स मांगी हैं। सभी विभागाध्यक्षों, डीन, डायरेक्टर और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को दो कार्य दिवसों के भीतर यह डेटा कुलपति कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
दोनों ही आदेश 3 जुलाई 2026 को जारी किए गए हैं, जिनकी संख्या क्रमशः 855/2026 और 856/2026 है। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि इस कदम से कैंपस में डिसिप्लिन बनाए रखने में मदद मिलेगी और स्टाफ की समय की पाबंदी सुनिश्चित होगी।
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